महंगाई के साथ-साथ बढ़ेगा पानी का बिल!
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राजू सजवान, नई दिल्ली
पानी के वितरण में सरकार के साथ निजी भागीदारी (पीपीपी) अपनाने के बाद संभव है कि लोगों को महंगाई दर के हिसाब से पानी की कीमत चुकानी पड़े। दिल्ली में अपनाए जा रहे नागपुर मॉडल के मुताबिक पानी का वितरण कर रही निजी कंपनी महंगाई दर में हो रहे बदलाव के आधार पर अपने शुल्क में वृद्धि करा सकती है।
नागपुर में पेयजल व्यवस्था नागपुर नगर निगम के पास है, जिसने ऑरेंज सिटी वाटर लिमिटेड को वितरण का काम सौंपा हुआ है। करार के मुताबिक नागपुर नगर निगम निजी कंपनी को बतौर ऑपरेशन एंड मेंटीनेंस (ओएंडएम) शुल्क के रूप में आठ रुपये प्रति किलोलीटर की दर से भुगतान करेगा। नागपुर नगर निगम की इंजीनियरिंग कंसलटेंट कंपनी डीआरए कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दिनेश राठी के मुताबिक करार में यह भी स्पष्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित महंगाई दर के आधार पर ओएंडएम शुल्क में वृद्धि हो जाएगी। हालांकि लोगों से वसूले जाने वाले पेयजल शुल्क पर इसका कोई असर तब तक नहीं पड़ेगा, जब तक नागपुर नगर निगम कोई फैसला न ले ले। दिनेश राठी ही दिल्ली के मालवीय नगर प्रोजेक्ट के भी कंसलटेंट हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली में होने वाले करार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि लोगों से वसूले जाने वाले पेयजल शुल्क का निर्धारण जल बोर्ड ही करेगा और ऑपरेटर (निजी कंपनी) को भुगतान जल बोर्ड करेगा।जानकारों का कहना है कि यह सही है कि प्राइवेट कंपनी के शुल्क में महंगाई दर के मुताबिक वृद्धि का सीधा असर लोगों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन संभव है कि ऑपरेटर का शुल्क बढऩे पर जल बोर्ड लागत बढऩे का तर्क देकर लोगों से वसूले जाने वाले पेयजल शुल्क में वृद्धि कर दे, क्योंकि ऐसा ही बिजली कंपनियां और दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने भी किया है।
इतना ही नहीं, आपरेटर को जो भी पैसा दिया जाएगा, वह जल बोर्ड का होगा, यानी जल बोर्ड द्वारा किसी न किसी मद के माध्यम से जनता द्वारा इक_ा किया गया पैसा ही आपरेटर को दिया जाएगा।
दिल्ली में पानी के पीपीपी प्रोजेक्ट का गहन अध्ययन कर रही संस्था वाटर सिटीजन्स फ्रंट फॉर वाटर डेमोक्रेसी के संयोजक एस.ए. नकवी बताते हैं कि जल बोर्ड ने निजी कंपनी को 10.64 रुपये प्रति किलोलीटर का भुगतान करने की योजना बनाई है। इसके अलावा निजी कंपनी को दो साल तक बिजली पानी और अन्य सेवाएं मुफ्त देने का भी प्रावधान है।
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